How to file ITR for AY2024-25: न रिफंड फंसेगा, न जुर्माना लगेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जान लें ये बातें
How to file ITR for FY 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 (AY2024-25) के लिए अपना ITR (Income Tax Return) e-filing portal पर सबमिट करना है. लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी
How to file ITR for FY 2023-24: देश के टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ चुका है. जल्द ही आपको वित्त वर्ष 2023-24 (AY2024-25) के लिए अपना ITR (Income Tax Return) e-filing portal पर सबमिट करना है. लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि आपसे कोई ड्यू डेट न मिस हो जाए. या आपकी किसी गलती की वजह से आपका टैक्स रिफंड (tax refund) न छूट जाए. तो आइए ऐसी 10 जरूरी बातें जान लेते हैं जो आपके लिए इस बार ITR Filing को आसान बना देंगी.
1. आईटीआर फाइल करने के फायदे क्या हैं?
एक तो टैक्स रिटर्न फाइल करना आपकी ड्यूटी है और आप इससे देश के विकास में भागी बनते हैं. दूसरा, इससे आपका फाइेंशियल क्रेडिट तैयार होता है और आप कई तरह के फायदे ले पाते हैं.
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2. अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो क्या आपके ऊपर जुर्माना लगेगा?
अगर आप ड्यू डेट के पहले तक अपना टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक लेट फीस देनी पड़ सकती है. वहीं, अगर आपकी कुल आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको बस 1,000 रुपये ही देना होगा.
3. क्या ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न भरा जा सकता है?
अगर कोई रिटर्न ड्यू डेट के पहले न भरा जाए तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं. आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन ये उस संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 3 महीने पहले या फिर असेसमेंट खत्म होने के पहले (जो भी पहले आए) तक भरना चाहिए. हालांकि, बिलेटेड रिटर्न पर आपको लेट फीस देनी होती है. आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं. ये संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीनों के भीतर तक जमा किया जा सकता है.
4. अगर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने बाध्यता नहीं है और आप लेट फाइल कर रहे हैं तो क्या आप पर लेट फीस लगेगी?
नहीं, अगर आप टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हैं और स्वेच्छा से ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा.
5. क्या ITR भरने के लिए पैन की जगह आधार या आधार की जगह पैन यूज़ किया जा सकता है?
हां, मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए पैन और आधार दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं. यानी कि पैन की जगह आधार या आधार की जगह पैन यूज़ कर सकते हैं.
6. क्या आपको डॉक्यूमेंट्स आईटीआर फाइल करते वक्त देने हैं?
आपको टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त ही डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है. हालांकि, अगर किसी तरह की कोई जांच होती है तो आपको इनकम एंड इन्वेस्टमेंट प्रूफ, टैक्स स्टेटमेंट और आखिर में पर्सनल डीटेल्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देने होंगे.
7. क्या Form 16 के बिना आईटीआर फाइल कर सकते हैं?
Form 16 सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए ITR फाइल करने के लिए जरूरी फॉर्म होता है, जिसमें कर्मचारी की सैलरी की पूरी जानकारी होती है. पहले टैक्सपेयर्स Form 16 के बिना टैक्स फाइल करने में दिक्कतों का सामना करते थे. लेकिन अब वो बिना Form 16 के रेफरेंस के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
8. एग्रीकल्चरल इनकम के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी?
एग्रीकल्चरल इनकम पर आईटीआर फाइल करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी. हां लेकिन अगर खेती से हुई कमाई छूट की श्रेणी में आती है तो आपको आईटीआर फॉर्म इसकी डीटेल Schedule EI (Exempt Income) में देनी होंगी.
9. सेक्शन 80DD के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट देना होगा?
नहीं. आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है. अगर कोई डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको तभी देना है, जब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपसे ये प्रूफ मांगता है.
10. अगर आपको इस साल नुकसान हुआ है तो क्या आईटीआर भरना जरूरी है?
अगर आपको इस वित्तवर्ष में नुकसान हुआ हो तो आप इस नुकसान को अगले साल के प्रॉफिट के साथ कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करा सकते हैं. इसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते वक्त लॉस क्लेम करना होगा.
08:49 AM IST